मकान व किरायेदार कानून में संशोधन पर मुहर
-कोलकाता व हावड़ा नगर निगम के कानून के तहत ही मकान बनेगा -किरायेदार व मकान मालिकों के ि
-कोलकाता व हावड़ा नगर निगम के कानून के तहत ही मकान बनेगा
-किरायेदार व मकान मालिकों के हित को ध्यान में रखकर बनेगा बिल्डिंग
राज्य ब्यूरो, कोलकाता: हावड़ा व कोलकाता में जर्जर इमारतों की एक बड़ी समस्या है। आए दिन इमारतों के गिरने की घटनाएं होती है। मकान मालिक व किरायेदारों के बीच जारी विवाद की वजह से मकान दुरुस्त नहीं हो पाता है। इसे लेकर अब राज्य सरकार ने ठेका किरायेदार कानून में संशोधन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को नवान्न्न में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें मकान मालिक और किरायदारों की समस्या के समाधान के लिए ठेका किरायेदार कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दोनों पक्षों की सहमति से पुराने मकानों की मरम्मत करने से लेकर संबंधित जमीन पर नए मकान के निर्माण कार्य आसन करने के लिए कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। शहरी विकास मंत्री व मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हावड़ा व कोलकाता नगर निगम के नियम के अनुसार ही मकान तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष से अधिक समय से यदि कोई किरायेदार रहता है तो मकान मालिकों को उक्त मकान में रहने वाले किरायेदार को जितनी जगह दी गई है उतना अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो में अधिक जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित की जाएगी जो पुराने मकानों तोड़कर नए मकान बनाने में क्या दिक्कत है उसकी जानकारी जुटाएगी। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कानून में संशोधन को लेकर कानून व वित्तमंत्रालय को भेजने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए नियम के तहत संयुक्त रूप से मकान मालिक व किरायेदार भी बिल्डिंग तैयार करा सकते हैं। प्रमोटर को नहीं दिया सकता।
मौजूदा ठेका किरायेदार कानून के तहत संबंधित पक्षों द्वारा पक्का मकान तैयार करने में कानूनी जटिलताएं हैं। मौजूदा ठेका किरायेदार कानून में 9.5 मीटर ऊंचे मकान तैयार करने का ही नियम है। लेकिन इस कानून में संशोधन करने से कोलकाता नगरनिगम में 2000 एकड़ और हावड़ा नगरनिगम में 517 एकड़ के दायरे में पुराने मकानों की मरम्मत और उसे तोड़कर पांच मंजिला भवन तैयार करने का रास्ता साफ हो जाएगा। मकान मालिक और किरायेदार के चाहने पर सरकार भी पक्का मकान बनाने में उनकी मदद करेगी। दोनों पक्षों के चाहने पर सरकार किरायेदारों के लिए 345 वर्गफीट का फ्लैट भी तैयार कर सकती है। एक्शन प्लान से लेकर म्यूटेशन तक का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
फिरहाद हकीम ने कहा कि मकान मालिक और किरायेदारों के हित में ठेका किरायेदार कानून में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी की सिफारिश पर कानून में संशोधन किया जाएगा। विधानसभा में संशोधन बिल पारित हो जाने के बाद कोलकाता और हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार वाले बड़े क्षेत्र में पुराने मकानों की मरम्मत से लेकर पांच मंजिला भवन तक निर्माण करने का रास्ता साफ हो जाएगा।