कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने हाजिर हुए सीबीआइ अधिकारी
ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कल मामले पर फिर सुनवाई होगी। इससे पहले अध्यक्ष ने उन्हें 22 सितंबर को बुलाया गया था। लेकिन वे नहीं आए। केंद्रीय एजेंसियों ने पत्र देकर कहा था कि नियमों का नहीं हुआ उल्लंघन लेकिन विस अध्यक्ष तर्क से संतुष्ट नहीं थे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को नारद स्टिंग मामले में बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी के समन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के पांच अधिकारी हाजिर हुए। दरअसल नारद कांड में सीबीआइ में और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में विधानसभा सचिवालय के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली गई, जो कि अवैध है। इसलिए स्पीकर ने ईडी और सीबीआइ को पत्र लिखकर तलब किया था। इससे पहले अध्यक्ष ने उन्हें 22 सितंबर को बुलाया गया था। लेकिन वे नहीं आए।
सीबीआइ द्वारा इस मामले में दायर मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आज शाम चार बजे तक सीबीआइ अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले स्पीकर के तलब पर केंद्रीय एजेंसियों ने पत्र देकर कहा था कि उन्हें अधिकारियों को तलब करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही चार्जशीट दाखिल की है. कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी उस तर्क से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर से अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन आज भी अधिकारी हाजिर नहीं हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी स्पीकर के सामने हाजिर हुए। दूसरी ओर, इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल मामले पर फिर सुनवाई होगी।