बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआइ ने छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
सीबीआइ ने कूचबिहार के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तहिदुल मियां हरिदास बर्मन मदन बर्मन नब कुमार बर्मन श्यामल बर्मन और अरबिंदो बर्मन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सभी भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के कूचबिहार जिले के तूफानगंज के सीतलकुची में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सीबीआइ ने छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मृतक की पत्नी ने दावा किया था कि उसका परिवार तृणमूल कांग्रेस का समर्थक है और उसके पति शाहीनूर रहमान की भाजपा के गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने कूचबिहार के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तहिदुल मियां, हरिदास बर्मन, मदन बर्मन, नब कुमार बर्मन, श्यामल बर्मन और अरबिंदो बर्मन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सभी भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं। बताते चलें कि कल सीबीआइ ने बंगाल के नदिया में चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में एक फरार आरोपित को पुणे से गिरफ्तार किया है।
ज्ञात हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच जजों की पीछ ने चुनाव बाद हिंसा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) की विशेष समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध की सीबीआइ व सामान्य अपराध की विशेष अनवेषण टीम(एसआइटी) जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआइ ने जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ 40 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। इसी आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआइ, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने ममता सरकार की ओर से दायर याचिका पर यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट सात अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को स्वीकार किया, जिसमें चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की सीबीआइ जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोट् के आदेश को चुनौती दी गई है।