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कोरोना संक्रमण से हुई मौत का सही तथ्य नहीं देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को कोविड-19 बीमा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोरोना में हुई मौत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने के लिए फटकार लगाई।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 12 Aug 2021 09:54 PM (IST)Updated: Thu, 12 Aug 2021 09:54 PM (IST)
कोरोना संक्रमण से हुई मौत का सही तथ्य नहीं देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार

राज्य ब्यूरो कोलकाता : कोरोना से हुई मौत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को कोविड-19 बीमा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोरोना में हुई मौत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने के लिए फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि राज्य में कोविड से 180 फ्रंटलाइनर्स की मौत हुई है। अदालत ने राज्य को मरने वालों की संख्या इतनी कम नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि इस प्रचार से किसी की मदद नहीं होगी।

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आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कोविड -19 बीमा योजना और राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 की विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित विशिष्ट शुल्क के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। कथित तौर पर जागरूकता की कमी के चलते कई मामलों में अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई या जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, उन्हें कई मामलों में मुआवजा नहीं मिला।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की कोविड -19 बीमा योजना फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए लागू है। मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये और संक्रमण होने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए कीमतें तय की हैं। इसे आम जनता की जागरूकता के लिए भी प्रकाशित किया गया है।

फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश

-हालांकि डिवीजन बेंच को नहीं लगता कि यह काफी है। मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोविड -19 बीमा योजना के संबंध में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कोविड सेवाओं की निर्धारित कीमत को बड़े प्रारूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि सभी को उनके बारे में पता चल सके।

कोविड-19 टीकाकरण शिविरों के बारे में भी अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए

-इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को विभिन्न स्थानों पर आयोजित कोविड-19 टीकाकरण शिविरों के बारे में भी अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। दिव्यांग लोगों को भी टीकाकरण शिविर में उचित पहुंच होनी चाहिए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मनोरोग केंद्रों या विशेष रूप से सक्षम लोगों को उनके घरों में प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए। अदालत ने बंगाल सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत को राज्य के लिए प्रति दिन सर्वोच्च टीकाकरणों की संख्या और दैनिक आधार पर टीकाकरण की बुनियादी सुविधाओं के बारे में सूचित करे।


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