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बंगाल में निकाय चुनाव से पहले मिटाएं पुरानी EVM का डेटा, कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश

Published: Wed, 14 Oct 2026 08:57 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी शहरी निकाय चुनावों से पहले राज्य चुनाव आयोग को पुरानी ईवीएम से डेटा मिटाने की अनुमति दी है।

बंगाल में निकाय चुनाव से पहले मिटाएं पुरानी EVM का डेटा।

बंगाल में निकाय चुनाव से पहले मिटाएं पुरानी EVM का डेटा।

HighLights

  1. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुरानी EVM डेटा मिटाने की अनुमति दी।

  2. बंगाल में आगामी शहरी निकाय चुनावों के लिए यह निर्देश।

  3. कुछ विशिष्ट मामलों में EVM डेटा मिटाने पर रोक।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में आगामी शहरी निकाय चुनावों से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में दर्ज डेटा मिटाने का निर्देश दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को यह अनुमति दी।

हालांकि, कोलकाता नगर निगम के तीन विशिष्ट वार्डों और पूर्व मेदिनीपुर जिले की कांथी नगरपालिका से जुड़े मामलों में ईवीएम का पुराना डेटा मिटाने पर रोक रहेगी।

राज्य में कई शहरी निकायों के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं और परिणाम दिसंबर में आने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग के पास पर्याप्त ईवीएम नहीं होने के कारण पुराने मामलों में सुरक्षित रखी गई मशीनों का दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। इसी सिलसिले में आयोग ने हाई कोर्ट से पुराना डेटा मिटाने की अनुमति मांगी थी।

आयोग ने अदालत को दी थी जानकारी

12 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आयोग से पूछा था कि क्या ईवीएम का डेटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखकर मशीनों से पुराना डेटा मिटाया जा सकता है और क्या दोबारा इस्तेमाल से पहले ऐसा करना जरूरी है। आयोग ने अदालत को बताया था कि पुराना डटा मिटाना संभव है।