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कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी कांड में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से सीआइडी पूछताछ पर लगाई रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी कांड में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से सीआइडी पूछताछ पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है तो सीआइडी को इस मामले में जितेंद्र तिवारी से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।

By JagranEdited By: Sumita JaiswalPublished: Tue, 27 Sep 2022 05:33 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2022 05:33 PM (IST)
कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी कांड में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से सीआइडी पूछताछ पर लगाई रोक
अदालत ने कहा कि जब सीबीआइ मामले की जांच कर रही तो सीआइडी को पूछताछ की जरुरत नहीं। सांकेतिक तस्‍वीर।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो।  कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी कांड में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से सीआइडी पूछताछ पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है तो सीआइडी को इस मामले में जितेंद्र तिवारी से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। गौरतलब है कि सीआइडी ने मामले में पूछताछ के लिए जितेंद्र को पिछले दिनों तलब किया था। जितेंद्र सीआइडी के सामने हाजिर नहीं हुए और उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत के फैसले से जितेंद्र को बड़ी राहत मिली है।

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जितेंद्र पिछले साल ही तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए

गौरतलब है कि जितेंद्र आसनसोल के पूर्व मेयर व पांडेश्वर से विधायक रहे हैं। वह पिछले साल ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। जितेंद्र ने कहा था कि तस्करी का मामला जहां का है, यह कभी उनका इलाका नहीं रहा। आसनसोल के मेयर व पांडवेश्वर के विधायक रहते भी उनका उस इलाके में कभी नियंत्रण नहीं रहा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि उस इलाके के नेताओं, विधायक, सांसद व प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए बिना उन्हें क्यों तलब किया जा रहा है? दरअसल उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 

जितेंद्र ने आगे कहा था कि अगर सीआइडीे गवाह के तौर पर उनसे कुछ जानना चाहती है तो वे जरूर बताएंगे।

जितेंद्र ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उन्हें तलब किए जाने की भी बात कही थी। 


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