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अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

राज्य के विभिन्न कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Jan 2020 01:00 PM (IST)Updated: Sun, 19 Jan 2020 01:00 PM (IST)
अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्य के विभिन्न कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष युनाइटेड स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कालर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य के कई कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों से खाली सीटों को भरा जा रहा है। इनमें से कई ऐसे है, जो यूजीसी के मानदंड पर खरे नहीं उतरते। यूजीसी के नियम के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में उतीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन कॉलेजों में पढ़ाने वाले कई शिक्षक ऐसे है, जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इससे योग्य उम्मीदवारों को कॉलेजों में पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा। याचिका में अदालत से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर अंशकालिक शिक्षकों के वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, जिसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों का वेतन 35000 और गैर योग्यता प्राप्त शिक्षकों का वेतन 25,000 रुपये करने का उल्लेख किया गया था।

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