बंगाल में रेलवे को 84 करोड़ का नुकसान
जागरण संवाददाता कोलकाता पश्चिम बंगाल में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संशोधित नागरिकता क
जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में रेलवे को 84 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई रिपोर्ट में भारतीय रेलवे ने यह दावा किया। पूर्व रेलवे ने मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को एक हलफनामे में कहा कि विरोध प्रदर्शन की वजह से उसे 72.2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हलफनामे में बताया गया कि सबसे अधिक 46 करोड़ रुपये का नुकसान सियालदह डिवीजन में हुआ। इसके अलावा मालदा डिविजन में 24.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एक अलग हलफनामे में कहा कि उसे 12.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता कानून अधिसूचना जारी होने के बाद से पूरे देश में लागू हो गया है, हालांकि सरकार की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उत्तर-पूर्व के राज्यों में ये कानून लागू नहीं होगा।