'हेट स्पीच' मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक
महुआ मोइत्रा को 'हेट स्पीच' मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है, कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है।

टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा।
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को राहत दी।
'हेट स्पीच' मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक।
निचली अदालत ने पेशी न होने पर वारंट जारी किया था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारतीय सेना तथा जवानों से जुड़े ‘हेट स्पीच’ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत मिल गई है।
कृष्णानगर अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने 31 अगस्त या अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
निचली अदालत ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
निचली अदालत ने बार-बार समन के बावजूद महुआ के व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर 18 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील कल्लोल मंडल ने इसकी जानकारी दी। न्यायमूर्ति ने पूछा कि मामला संज्ञान के चरण में ही क्यों नहीं उठाया गया।
महुआ के वकील देवाशीष राय ने तर्क दिया कि संबंधित अदालत को यह अधिकार नहीं है और मामला सांसद-विधायक अदालत में जाना चाहिए। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि आरोप जमानती अपराध से जुड़े हैं और महुआ को अदालत में पेश होना चाहिए था।
महुआ मोइत्रा का दावा
सुनवाई के दौरान महुआ स्वयं भी मौजूद रहीं। उन्होंने दावा किया कि वह अदालत गई थीं और उनके खिलाफ पहले कोई एफआईआर नहीं हुई थी। उनके अनुसार, कानूनी कदम उठाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इधर, कृष्णनगर सर्किट हाउस से रात में बाहर जाने के कथित निर्देश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की। महुआ ने इसे संघीय ढांचे से जुड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
