अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, ऑफिस खाली कराने का नोटिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया रद
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को खाली कराने का अग्निशमन विभाग का नोटिस रद्द कर दिया है।
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हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी कार्यालय का नोटिस रद किया

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी गुट) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को खाली कराने का अग्निशमन विभाग का नोटिस बुधवार को रद कर दिया। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।
उन्होंने अग्निशमन विभाग को तृणमूल को पहले से सूचना देकर कार्यालय के निरीक्षण की तारीख बताने का निर्देश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने अग्निशमन विभाग के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई थी। अदालत ने कहा कि अग्निशमन विभाग कार्यालय में जरूरी अग्निशमन उपायों के बारे में तृणमूल को जानकारी देगा।
इसके बाद पार्टी को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि इसके बावजूद अग्निशमन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो अग्निशमन विभाग कानूनी प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई कर सकेगा। मालूम हो कि पिछले महीने इस कार्यालय की इमारत की छत से कथित तौर पर अवैध बिल बोर्ड हटाने को लेकर विवाद हुआ था।
