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SIR में नाम कटने से फंसी हज यात्रा, वीजा लेने में हो रही परेशानी; ट्रिब्यूनल में 37.05 लाख मामले लंबित

Published: Mon, 28 Sep 2026 08:56 PM (IST)

हज यात्रियों को मतदाता सूची से नाम हटने के कारण पासपोर्ट और वीजा में आ रही परेशानी पर कलकत्ता हाई ...और पढ़ें

SIR में नाम कटने से फंस सकती है हज यात्रा (फाइल फोटो)

SIR में नाम कटने से फंस सकती है हज यात्रा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हज यात्रियों को मतदाता सूची से नाम हटने से वीजा में दिक्कत।

  2. कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को त्वरित सुनवाई का निर्देश दिया।

  3. ट्रिब्यूनल में 37 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने के कारण हज यात्रियों को पासपोर्ट और हज वीजा हासिल करने में हो रही परेशानी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एसआईआर अपील ट्रिब्यूनल को उनके आवेदनों पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने संभव हो तो दो सप्ताह के भीतर आवेदनों पर निर्णय लेने का सुझाव भी दिया। मामले में याचिका दायर करने वाले हज यात्रियों ने कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें पासपोर्ट और हज वीजा हासिल करने में दिक्कत हो रही है।

उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन किया था, लेकिन अब तक सुनवाई या निर्णय नहीं हुआ। इससे उनकी हज यात्रा को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

37 लाख से अधिक आवेदन लंबित

एसआईआर के दौरान विचाराधीन नामों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लेकर अपील ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी में बताया था कि 10 सितंबर तक ट्रिब्यूनल में 38 लाख 31 हजार 429 आवेदन आए थे। इनमें से केवल 1 लाख 26 हजार 194 का निपटारा हुआ, जबकि 37 लाख 5 हजार 235 आवेदन लंबित थे।

आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा गति से सभी आवेदनों के निपटारे में 12 वर्ष से अधिक समय लग सकता है।