अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार, दिसंबर में लगेगी तारीख
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, इसे दिसंबर की सूची में शामिल करने को कहा।
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हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई टाली (फाइल फोटो)
HighLights
हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई टाली
मामले को दिसंबर की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया
अभिषेक ने मीडिया ट्रायल व निजी जानकारी लीक का आरोप लगाया
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि फिलहाल मामले की सुनवाई संभव नहीं है। इसे दिसंबर की सूची में शामिल किया जा सकता है।
अभिषेक की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी
अभिषेक के वकील ने मंगलवार को अदालत में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि जांच के दौरान पूछे गए सवालों और निजी जानकारियों से जुड़ी खबरें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं, जिससे उनके मुवक्किल का मीडिया ट्रायल हो रहा है।
अभिषेक का आरोप है कि जांच से संबंधित ऐसी जानकारियां भी सार्वजनिक की जा रही हैं, जिनका मामले से सीधा संबंध नहीं है। इससे पहले न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वह याचिका खारिज नहीं करेंगे और इसकी सुनवाई उपयुक्त पीठ करेगी।
इसके बाद मामला न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ के सामने आया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक से जुड़े विभिन्न मामलों में पुलिस और सीआइडी पूछताछ कर चुकी हैं।
अभिषेक ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया
अभिषेक का दावा है कि 11 जून को भवानी भवन में पूछताछ के दौरान उनसे किए गए सवालों की जानकारी भी मीडिया में प्रकाशित हुई थी।
उनके वकील ने अदालत में यह भी आरोप लगाया था कि उनके विदेश दौरे तथा निजी और वैवाहिक जीवन को लेकर अनुमान आधारित और सनसनीखेज खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। इससे उनकी निजता, गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
