कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की मस्जिद में नमाज की अंतरिम अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार, सुरक्षा का दिया गया हवाला
कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता एयरपोर्ट परिसर स्थित 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में नमाज अदा करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया।

कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में नमाज की अनुमति से हाईकोर्ट का इनकार
HighLights
हाई कोर्ट ने कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद में नमाज की अनुमति नहीं दी।
राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतरिम अनुमति से इनकार किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता एयरपोर्ट परिसर स्थित 136 वर्ष पुरानी बांकरा मस्जिद में नमाज अता करने के लिए अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य और एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध जुलाई में लगाया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि पहले नमाज के समय लोगों को सुरक्षा जांच के बाद सीआईएसएफ की बस से मस्जिद तक पहुंचाया जाता था। उन्होंने प्रवेश व्यवस्था को फिर शुरू करने की मांग की। इसके विपरीत अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) धीरज त्रिवेदी ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने अदालत को बताया कि मस्जिद रनवे के पास स्थित है और पहले भी बिना अनुमति कुछ लोगों के एयरपोर्ट के एप्रन क्षेत्र में पहुंचने की घटनाएं सामने आई हैं। सुनवाई के दौरान हालिया फ्लाईदुबई घटना का भी उल्लेख किया गया। एएसजी ने 2025 के लाल किला हमले के बाद सुरक्षा जोखिम बढ़ने की बात कही।
याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने पर सहमति जताई, लेकिन दत्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से की जा सकती थी और नमाज पर अचानक रोक लगाने की जरूरत नहीं थी।
बताया गया कि यह मस्जिद 1890 के दशक से अस्तित्व में है, जब वर्तमान एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास गांव बसा हुआ था। एयरपोर्ट के विस्तार के दौरान आसपास की बस्तियों को हटाकर लोगों का पुनर्वास किया गया था।
