अभिषेक बनर्जी की याचिका पर अब दिसंबर में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने खारिज की जल्द सुनवाई की मांग
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
HighLights
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक होने का आरोप
हाई कोर्ट ने अवकाशकालीन पीठ को 'डंपिंग ग्राउंड' नहीं माना
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
अभिषेक ने जांच से जुड़ी जानकारियां और निजी विवरण मीडिया में लीक होने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
अभिषेक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
गुरुवार को उनके वकील अयन भट्टाचार्य ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। उन्होंने दलील दी कि याचिका पर सुनवाई दिसंबर में निर्धारित है, जबकि अभिषेक से जुड़ी जांच की खबरें लगातार मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। ऐसे में मामले को अवकाशकालीन पीठ में भेजने का अनुरोध किया गया।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए कहा कि अवकाशकालीन पीठ कोई 'डंपिंग ग्राउंड' नहीं है, जहां सभी मामले भेज दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि मामला पहले न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ में गया था और उसके बाद खंडपीठ से होते हुए उनके पास पहुंचा है। इसलिए तत्काल सुनवाई संभव नहीं है।
पूछताछ के सवाल लीक होने का आरोप
अभिषेक का आरोप है कि जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान उनसे पूछे गए सवाल बाद में मीडिया में प्रकाशित हो जाते हैं। उनका दावा है कि 11 जून को भवानी भवन में हुई पूछताछ से जुड़ी जानकारी भी बाहर आ गई थी।
इससे पहले उनके वकील ने अदालत में कहा था कि जांच के संबंध में अनुमान आधारित और सनसनीखेज खबरें प्रकाशित की जा रही हैं।
अभिषेक के विदेश दौरे, निजी और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खबरों पर भी आपत्ति जताई गई थी। याचिका में दलील दी गई है कि इस तरह की खबरों से उनकी निजता, गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
