कलकत्ता हाइकोर्ट ने शर्त के साथ ममता बनर्जी को TMC के फ्रीज बैंक खाते से रकम निकालने की अनुमति दी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के गुट तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पार्टी के फ्रीज ...और पढ़ें

हाई कोर्ट से ममता बनर्जी के गुट को बड़ी राहत मिली है
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC को बैंक खातों से पैसे निकालने की अनुमति दी।
फ्रीज खातों से दैनिक खर्चों के लिए राशि निकालने की मंजूरी मिली।
अदालत ने प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी के गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को TMC के रोजाना खर्चों को संभालने के लिए पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए अनुमति दे दी है। अदालत ने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है।
18 जून को बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। आरोप लगा था कि ये तीनों खाते अपराध से मिली रकम रखने की जगह थे।
अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर, 2026 तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के रोजाना के खर्चों को चलाने के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया।
तीनों बैंक खातों के दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता स्पेशल ऑफ़िसर के सामने चेक पेश करेंगे, जिसे बाद में कैश कराने के लिए बैंक अथॉरिटी को दिया जाएगा। अदालत ने साफ किया है कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए रोजाना के खर्चों हेतु बैंक खाते ऑपरेट करने की अनुमति है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने TMC के कानूनी खर्चों और स्पेशल ऑफिसर के 1.25 लाख रुपये प्रति माह के मानदेय को पूरा करने के लिए ट्रांजैक्शन की अनुमति दी। कोर्ट ने बैंक अथॉरिटी से तीनों खातों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा को सुरक्षित रखने और चल रही पुलिस जांच में सहयोग करने को भी कहा।
