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Kolkata Misdeed: पूछताछ के बहाने बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म के आरोप में बीएसएफ का जवान गिरफ्तार

बांग्लादेशी महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। महिला गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुई थी जिसे लेकर पूछताछ करने की आड़ में जवान पर दुष्कर्म का आरोप है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 05:44 PM (IST)Updated: Fri, 30 Jul 2021 05:44 PM (IST)
Kolkata Misdeed: पूछताछ के बहाने बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म के आरोप में बीएसएफ का जवान गिरफ्तार
पूछताछ के बहाने बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म के आरोप में बीएसएफ का जवान गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बांग्लादेशी महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। महिला गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुई थी, जिसे लेकर पूछताछ करने की आड़ में जवान पर बंगाल के सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बीएसएफ शिविर में कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप है।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गायघाटा थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीएसएफ के आरोपित उप-निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं, बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना 27 जुलाई रात की है। घटना की जानकारी मिलते ही, जवान को निलंबित कर उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया।पीड़िता और एक अन्य महिला बांग्लादेश के गोपालगंज जिले की निवासी हैं। गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, बीएसएफ की 158वीं बटालियन ने दोनों महिलाओं को तब गिरफ्तार कर लिया था, जब वे झाउडांगा सीमा चौकी इलाके से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से कहा, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएसएफ कर्मी दोनों को पूछताछ के लिए बल के खरेर मठ शिविर ले गए। जब कोई आसपास नहीं था, तभी आरोपित जवान ने पूछताछ के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि बीएसएफ कर्मी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे बनगांव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला का गोपनीय बयान दर्ज किया गया है और उसकी चिकित्सकीय जांच भी की गई है।


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