बंगाल में SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल गठन में देरी, चुनाव आयोग ने बताया कारण
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 72 घंटे बाद भी बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल के ...और पढ़ें

बंगाल में एसआइआर अपीलीय ट्रिब्यूनल गठन में लगेगा समय।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 72 घंटे बाद भी अपील सुनने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने की प्रक्रिया को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के गठन में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन मामलों को विचाराधीन के रूप में चिह्नित किया गया है, उनमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ किसी कार्यकारी या प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपील नहीं की जा सकेगी।
अदालत ने यह भी कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को संभव हो तो कलकत्ता हाई कोर्ट या पड़ोसी राज्यों से अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में नामित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार, ट्रिब्यूनल गठन की प्रक्रिया का निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों के नाम, उनकी पारिश्रमिक व्यवस्था, कार्यालय स्थल और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक-एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा।
