Bengal Politics: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी के करीबी श्यामल अदक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हल्दिया नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन श्यामल अदक के खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। गौरतलब है कि श्यामल अदक नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी माने जाते हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने हल्दिया नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन श्यामल अदक के खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। गौरतलब है कि श्यामल अदक नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी माने जाते हैं। सुवेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद श्यामल अदक ने नगरपालिका के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे।
उनके खिलाफ रंगदारी, निविदा को लेकर भ्रष्टाचार समेत विभिन्न तरह के अनैतिक क्रियाकलापों में लिप्त होने के आरोप हैं। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए श्यामल अदक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने राज्य पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी मंगलवार तक श्यामल अदक के खिलाफ किसी तरह कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
श्यामल अदक पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही सेवानिवृत्त चार कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति करने का भी आरोप है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए नगरपालिका मामलों के विभाग से जरूरी कागजात मांगा है। श्यामल अदक को पुलिस की तरफ से फरार घोषित कर दिया गया था। उनके दो फ्लैट को भी सील कर दिया गया है।
इससे पहले बाडीगार्ड की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को राहत देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाए। यदि कोई नया एफआइआर दर्ज होता है तो पहले अदालत को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सुवेंदु अधिकारी को जांच में सहयोग करना होगा।