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मॉब लिंचिंग रोकने को विधानसभा में विधेयक लाएगी बंगाल सरकार

Bengal government. बंगाल में हमला कर घायल करने के लिए विधेयक में तीन साल से आजीवन कारावास तक की जेल का प्रावधान होगा।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 27 Aug 2019 06:45 PM (IST)Updated: Tue, 27 Aug 2019 06:45 PM (IST)
मॉब लिंचिंग रोकने को विधानसभा में विधेयक लाएगी बंगाल सरकार
मॉब लिंचिंग रोकने को विधानसभा में विधेयक लाएगी बंगाल सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल में मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) की घटनाओं की रोकथाम को ममता सरकार विधानसभा के चालू सत्र में ही विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसे बुधवार अथवा शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या की घटनाओं को रोकना है। इसमें अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव किया गया है।

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यह होगा विधेयक में

हमला कर घायल करने के लिए विधेयक में तीन साल से आजीवन कारावास तक की जेल का प्रावधान होगा। मौत के मामले में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट कर चुका है टिप्पणी

हाल में राज्य के विभिन्न इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था।

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