अधिवक्ता रजत दे हत्याकांड में पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
- कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनाया फैसला - बारासात अदालत में जल्द ही शुरू होगी मामले
- कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनाया फैसला
- बारासात अदालत में जल्द ही शुरू होगी मामले की सुनवाई।
जागरण संवाददाता, कोलकाता : न्यूटाउन निवासी अधिवक्ता रजत दे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित पत्नी अनिंदिता दे की जमानत अर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुमताज खान और न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की डिविजन बेंच के समक्ष सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सरकार पक्ष के अधिवक्ता पार्थ प्रतिम दास और एन अहमद ने अदालत को बताया कि रंजीत हत्याकांड में गत 12 मार्च को ही चार्जशीट का गठन हुआ था और अब उसे सौंप दिया गया है। बारासात अदालत में जल्द ही मामले की सुनवाई शुरू होगी।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में इस दिन आरोपित अनिंदिता के वकील सुदीप्त मैत्र ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो अपने ही पति की हत्या के लगाए गए आरोप सरासर गलत और बेबुनियादी है। अनिंदिता का एक छोटा से बेटा है, जिसकी देखभाल उसे ही करनी है। अदालत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत अर्जी मंजूर करे। उधर, सरकारी पक्ष ने अधिवक्ता की मौत के लिए पत्नी अनिंदिता को ही कसुरवार ठहराते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया। यही नहीं जमानत मिलने पर केस को कमजोर बनाने की कोशिश का भी अंदेशा जताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीशों की डिविजन बेंच ने अनिंदिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब हो कि साल 2018 के दिसंबर में अधिवक्ता रजत दे को घर में ही मृत पाया गया था। तब पत्नी अनिंदिता ने कहा था कि सीलिंग फैन से लटक कर रजत ने खुदकशी की है। लेकिन रजत के पिता द्वारा पत्नी अनिंदिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता तला कि पत्नी अनिंदिता ने ही मोबाइल फोन के चार्जर से गला घोंट कर रजत की हत्या की है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ कि रजत गला घोंटा गया है। क्योंकि जिस सीलिंग फैन से झूल कर खुदकशी की बात कही जा रही है वो संभव नहीं है, क्योंकि रजत का वजन काफी ज्यादा था। वह लटकता तो सीलिंग फैन टूट जाता। वहीं जांच के बाद पुलिस ने भी पत्नी अनिंदिता को कसुरवार ठहराते हुए चार्जशीट तैयार की है।