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ममता प्रशासन के इन्कार के बाद सुवेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली दुर्गापूजा की अनुमति, 18 तक खाली करना होगा मैदान

भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी को गृह जिला पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में दुर्गापूजा आयोजित करने की अनुमति कलकत्ता हाई कोर्ट से गुरुवार को मिल गई। राज्य सिंचाई विभाग की जमीन पर दुर्गापूजा आयोजित करने की अनुमति देने के बाद ममता प्रशासन ने उसे रद कर दिया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 09:49 PM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 09:49 PM (IST)
ममता प्रशासन के इन्कार के बाद सुवेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली दुर्गापूजा की अनुमति, 18 तक खाली करना होगा मैदान
ममता प्रशासन के इन्कार के बाद सुवेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली दुर्गापूजा की अनुमति

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः आखिरकार नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी को गृह जिला पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में दुर्गापूजा आयोजित करने की अनुमति कलकत्ता हाई कोर्ट से गुरुवार को मिल गई। राज्य सिंचाई विभाग की जमीन पर दुर्गापूजा आयोजित करने की अनुमति देने के बाद ममता प्रशासन ने उसे रद कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि दुर्गापूजा के बाद होने वाली लक्ष्मीपूजा के समापन उपरांत आयोजकों को 18 अक्टूबर तक मैदान खाली कर देना होगा।

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यह फैसला हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और न्यायाधीश केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने विशेष अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सिंचाई विभाग के मैदान में दुर्गापूजा आयोजित करने की अनुमति दी। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में चौरंगी रिक्रिएशन क्लब 22 साल से दुर्गा पूजा कर रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने पिछले माह अनुमति देने के बाद उसे रद कर दिया। इस क्लब के अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी हैं। पूजा समिति ने प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्य ने हाई कोर्ट से कहा था कि भूमि सिंचाई विभाग के पास है और वहां बहुत सारा सामान है। बारिश में उसे हटाना संभव नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने बुधवार को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जिसने मौके पर जाकर वस्तु स्थिति देखने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। विशेष अधिकारी ने क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद बताया कि पूजा स्थल पर कोई सामान नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर पीठ ने पूजा को अनुमति दे दी।


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