मॉडल तथा एंकर सोनिका चौहान की मौत के मामले में अभिनेता विक्रम चटर्जी पर हत्या का आरोप खारिज
2017 में मॉडल सोनिका चौहान की कोलकाता में देर रात एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभिनेता विक्रम चटर्जी उस समय कार में थे। आरोप था कि अभिनेता विक्रम चटर्जी तब नशे में थे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोलकाता की एक सत्र अदालत ने आज मॉडल तथा एंकर सोनिका चौहान की मौत के मामले में बंगाली फिल्म अभिनेता विक्रम चटर्जी के खिलाफ आरोप तय किए। आइपीसी की धारा 304 दो के तहत आरोप तय किए गए हैं जो हत्या के लिए दोषी नहीं है, लेकिन आरोपी को पता था कि उसके कृत्य से मौत हो सकती है। इसके अलावा, आइपीसी की धारा 279, 427, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को अभिनेता विक्रम चटर्जी के खिलाफ लगाया गया है।
वकील के बीच बहस सुनने के बाद निर्णय
हालांकि, सरकारी वकील ने अलीपुर सत्र अदालत के सामने अभिनेता की हत्या की आइपीसी की धारा 302 के साथ आरोप लगाने का अनुरोध किया। सरकारी वकील और विक्रम के वकील के बीच बहस सुनने के बाद अदालत ने अभिनेता के खिलाफ हत्या के आरोप को विधिवत खारिज कर दिया।
10 साल कारावास या जुर्माना का सामना
आइपीसी की धारा 304 दो के साथ अभिनेता को 10 साल तक कारावास या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने मामले में 25 नवंबर, 2020 से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
मॉडल सोनिका चौहान की दुर्घटना में मृत्यु
बताते चलें कि 2017 में, मॉडल सोनिका चौहान की कोलकाता में देर रात एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, थी। अभिनेता विक्रम चटर्जी उस समय कार में थे। आरोप था कि अभिनेता विक्रम चटर्जी नशे में कार चला रहे थे।
दुर्घटना के तीन महीने बाद विक्रम गिरफ्तार
सोनिका के परिजनों द्वारा ममता सरकार के खिलाफ जांच में ढिलाई बरतने के आरोपों के बीच कार दुर्घटना के तीन महीने बाद अभिनेता विक्रम चटर्जी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रम चटर्जी को 18 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत दे दी गई थी।
नाम हटाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख
यहां तक कि उन्होंने 2019 में चार्जशीट से अपना नाम हटाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने सत्र की अदालत में आरोपों को लागू करने और मामले में मुकदमा शुरू करने के लिए अभिनेता की याचिका को खारिज कर दिया।