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बंगाल में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर फिर विवाद, SSC के संशोधित पैनल को हाई कोर्ट में चुनौती

Published: Fri, 09 Oct 2026 07:46 PM (GMT+05:30)

बंगाल में 26 हजार शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति को लेकर एसएससी की संशोधित विज्ञप्ति को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

एसएससी की 26 हजार शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति को चुनौती

एसएससी की 26 हजार शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति को चुनौती

HighLights

  1. एसएससी की 26 हजार शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति को चुनौती

  2. कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका, सुनवाई इसी सप्ताह संभव

  3. ओबीसी श्रेणी बदलाव से कई उम्मीदवारों की पात्रता प्रभावित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में 26 हजार शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति को लेकर विवाद एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से जारी संशोधित विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए सोमा मिद्या समेत 34 लोगों ने याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार चौधरी ने दलील दी कि जब किसी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के साथ पूरी मेधा सूची और प्रतीक्षा सूची जारी हो चुकी हो, तो उसके बाद नए सिरे से साक्षात्कार कर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई इसी सप्ताह न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में होने की संभावना है।

एसएससी की 26 हजार शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति को चुनौती

याचिका में कहा गया है कि साक्षात्कार पूरा होने और अंतिम पैनल तथा प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को बंद माना जाना चाहिए। यदि अंतिम सूची से कुछ अभ्यर्थियों के नाम हटते हैं, तो रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संशोधित सूची के बाद केवल बाहर किए गए अभ्यर्थियों का दोबारा साक्षात्कार लेने से प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रद किए गए 26 हजार पदों पर भर्ती के लिए एसएससी ने 29 मई 2025 को नौवीं-दसवीं और 11वीं-12वीं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई विज्ञप्ति जारी की थी।

इसके तहत लिखित परीक्षाएं सात और 14 सितंबर को हुई थीं। बाद में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद इसे रद कर दिया गया। 28 सितंबर को आयोग ने संशोधित सूची से संबंधित नई विज्ञप्ति जारी की, जिसकी वैधता को अब चुनौती दी गई है।

ओबीसी श्रेणी में बदलाव के बाद भर्ती प्रक्रिया पर असर

याचिका के अनुसार, ओबीसी सूची में संशोधन के कारण कई अभ्यर्थियों की उपश्रेणी बदल गई। वर्ष 2011 के बाद जारी कुछ ओबीसी प्रमाणपत्र रद होने से संबंधित अभ्यर्थियों को सामान्य या संशोधित ओबीसी श्रेणी में रखा गया।

इससे कई उम्मीदवारों की पात्रता और चयन की स्थिति प्रभावित हुई। इस बीच, एसएससी ने नौवीं-दसवीं के शिक्षक भर्ती आवेदनों में सुधार के लिए सात से 11 अक्टूबर तक आनलाइन अवसर दिया है।

वहीं, 11वीं-12वीं के शिक्षकों की भर्ती के लिए संशोधित अभ्यर्थी सूची जारी होने के बाद साक्षात्कार भी शुरू हो गए हैं। गुरुवार को बांग्ला और अर्थशास्त्र विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें कई उम्मीदवार अनुपस्थित रहे।