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स्कूल सेवा आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर एक शिक्षक की नियुक्ति खारिज की

नौवीं व दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत दास नामक व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद एसएससी (School Service Commission) ने कलकत्ता हाई कोर्ट ( Calcutta High Couurt) के निर्देश पर मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक की नियुक्ति खारिज कर दिया।

By Babita KashyapEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 09:33 AM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 09:33 AM (IST)
स्कूल सेवा आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर एक शिक्षक की नियुक्ति खारिज की
कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक की नियुक्ति खारिज

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक की नियुक्ति खारिज कर दी है। एसएससी की नौवीं व दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत दास नामक एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम काफी ऊपर होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गई जबकि मेरिट लिस्ट में नीलमणि बर्मन नामक व्यक्ति का नाम काफी नीचे होने पर भी उनकी नियुक्ति कर दी गई।

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मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिंह की पीठ ने एसएससी से सवाल किया कि उस शिक्षक की नियुक्ति किस आधार पर की गई? इस पर एसएससी की तरफ से स्वीकार किया गया कि नियुक्ति में कुछ समस्या थी। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि जब नियुक्ति में समस्या थी तो उस शिक्षक की नियुक्ति कैसे कर दी गई और उसे वेतन क्यों दिया जा रहा है? इस पर एसएससी की तरफ से कहा गया कि इसे लेकर एक मामला अदालत में विचाराधीन है। न्यायाधीश इससे संतुष्ट नहीं हुईं और उन्होंने उक्त शिक्षक की नियुक्ति को तुरंत खारिज करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि यह मामला अक्टूबर महीने में दायर किया गया था। इससे पहले नवंबर में इस पर सुनवाई होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सकी थी। एसएससी के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की नियुक्ति में पहले ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सीबीआइ जांच का भी आदेश दिया था लेकिन खंडपीठ ने फिलहाल सीबीआइ जांच पर रोक लगाई हुई है। इस मामले पर जल्द सुनवाई होनी है।


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