Bengal violence: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ के खिलाफ ममता सरकार की याचिका, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Bengal violence latest update सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है वह दरअसल जिंदा है। मामले में सीबीआइ जांच का बंगाल सरकार ने विरोध किया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर को सुनवाई होगी। यह बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले से जुड़ी है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है, वह दरअसल जिंदा है।
मामले में सीबीआइ जांच का बंगाल सरकार ने विरोध किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर केस सीबीआइ को ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में एक तरफ से सभी मामले सीबीआइ को ट्रांसफर किए गए। एक मर्डर विक्टिम जिंदा है और यह सब हैरान करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 28 सितंबर से सुनवाई करेगा। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को ये आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को इस संबंध में हलफनामा और दस्तावेज जमा करने को कहा है। सात ही सुप्रीम कोर्ट ने यभी कहा कि हम इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेंगे। शुक्रवार तक शपथ पत्र व दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।