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कोरोना के कारण बड़ा फैसला: बंगाल में आज सुबह छह बजे से पूर्ण लॉकडाउन शुरू, जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकुछ रहेगा बंद

Bengal Full lockdown कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला सभी सरकारी व निजी कार्यालय शिक्षण संस्थान मॉल बार सिनेमा हॉल आदि रहेंगे बंद यह पूर्ण लॉकडाउन अगले दो सप्ताह यानी 30 मई तक रहेगा।

By Priti JhaEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 07:57 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 07:57 AM (IST)
कोरोना के कारण बड़ा फैसला: बंगाल में आज सुबह छह बजे से पूर्ण लॉकडाउन शुरू, जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकुछ रहेगा बंद
पूर्ण लॉकडाउन अगले दो सप्ताह यानी 30 मई तक रहेगा।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार की घोषणा के बाद आज रविवार सुबह 6:00 बजे से राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। यह पूर्ण लॉकडाउन अगले दो सप्ताह यानी 30 मई तक रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने राज्य सचिवालय नवान्न में उच्च स्तरीय बैठक के बाद शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी।

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उन्होंने बताया कि हमने महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार सुबह छह बजे से 30 मई की शाम छह बजे तक सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान राज्य में सभी सरकारी व निजी कार्यालय, शॉपिंग कंपलेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, बार, पब, ब्यूटी पार्लर, खेल कंपलेक्स, आदि पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल- कॉलेजों में पहले से गर्मी की छुट्टी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, फेरी सेवा, मेट्रो रेल, उपनगरीय लोकल ट्रेनें भी नहीं चलेंगी।कल-कारखाने भी बंद रहेंगे। बंद के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट होगी।

पेट्रोल पंप, एटीएम खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को बंद से छूट रहेंगी।बैंक सीमित अवधि के लिए 10 से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। रात नौ से प्रातः पांच बजे तक इमरजेंसी कार्य के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

बंद के दौरान क्या- क्या सेवाएं रहेगी जारी

राज्य सरकार ने बंद से संबंधित जो आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक सब्जी बाजार, हाट, फल, पावरोटी, दूध, किराना व खुदरा दुकानें आदि प्रातः सिर्फ सात से 10 बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई दुकानें प्रातः 10 से सायं पांच बजे तक खुली रहेंगी। दवाई और चश्मा दुकानें नियमित खुल सकेंगी। प्राइवेट गाड़ियों व टैक्सियों को सिर्फ आपातकालीन स्थिति जैसे मरीजों के लिए आने-ले जाने एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे गंतव्य तक यात्रियों को लाने-ले जाने की छूट होगी। समस्त प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक समारोहों पर भी प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोहों में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। चाय बागानों में 50 फीसद जबकि जूट मिलों में 30 फीसद मजदूर काम कर सकेंगे।ज्वेलरी व साड़ी की दुकानें दोपहर 12 से तीन बजे तक खोलने की छूट रहेगी। 


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