West Bengal: ममता के भतीजे अभिषेक ने किया मानहानि का मुकदमा, अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
West Bengal ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर मानहानि का एक मुकदमा किया। अदालत ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह को समन जारी करते हुए उन्हें 22 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर या वकील के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। West Bengal: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे और युवा तृणमूल के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर मानहानि का एक मुकदमा किया। उस मामले में सांसदों/विधायकों के मामले की विशेष अदालत ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह को समन जारी करते हुए उन्हें 22 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर या वकील के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अभिषेक के वकील संजय बसु ने यह दावा किया था कि अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा की एक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। सांसदों व विधायकों के कोर्ट के स्पेशल जज ने शाह को निर्देश दिया है कि वह 22 फरवरी की सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत तौर पर या वकील के जरिए पेश हों। जज ने निर्देश दिया कि शाह की उपस्थिति खुद या वकील के जरिए जरूरी है, ताकि आइपीसी की धारा 500 के तहत दायर मानहानि केस में जवाब दिया जा सके। अमित शाह को अभिषेक मानहानि मामले में अदालत में पेश होने को कहा गया है। शाह शुक्रवार को कोलकाता में ही थे।
2018 को अमित शाह ने कोलकाता में दिया था बयान
अभिषेक ने 18 अगस्त 2018 को कोलकाता के मेयो रोड में एक सभा के दौरान शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। शाह ने सभा को संबोधित करते अभिषेक के विभिन्न तरह के वित्तीय भ्रष्टाचारों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर अभिषेक ने कहा था कि शाह का सभी आरोप निराधार है। इस समय भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खूब हमला किए जा रहे हैं। उन्हें 'तोलाबाज भाइपो' यानी 'वसूलीबाज भतीजे' जैसे संबोधोत किया जा रहा है। अमित शाह से पहले अभिषेक बनर्जी बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा कर चुके हैं। हालांकि, अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर अभिषेक बनर्जी कई मौकों पर सफाई देते रहे हैं। पिछले माह दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा, 'अगर यह साबित हो जाता है कि मैं वसूलीबाज भतीजा हूं, तो मुझे फांसी के तख्ते तक ले चलो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। आपको ईडी और सीबीआइ की भी जरूरत नहीं है।'
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर राज्य में बना है सांसदों व विधायकों का विशेष कोर्ट
देश के हर राज्य में सांसदों और विधायकों के मामले के निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत देश के हर राज्य में विशेष अदालतें बनी हैं। बारासात में लंबे समय तक रहने के बाद सांसदों व विधायकों का विशेष कोर्ट एक फरवरी को बिधाननगर में स्थानांतरित हो गया है।