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Rose Valley Scam: रोजवैली घोटाले में अरुण मुखर्जी को सात साल की सजा और ढाई लाख का जुर्माना

Rose Valley Scam रोजवैली चिटफंड घोटाले में शुक्रवार को पहली सजा की घोषणा हुई। सीबीआइ की विशेष अदालत ने कंपनी के एक अधिकारी अरुण मुखर्जी को दोषी करार देते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2021 09:19 PM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2021 09:19 PM (IST)
Rose Valley Scam: रोजवैली घोटाले में अरुण मुखर्जी को सात साल की सजा और ढाई लाख का जुर्माना
रोजवैली कांड में अरुण मुखर्जी को सात साल की सजा और ढाई लाख का जुर्माना। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Rose Valley Scam: हजारों करोड़ के रोजवैली चिटफंड घोटाले में शुक्रवार को पहली सजा की घोषणा हुई। सीबीआइ की विशेष अदालत ने कंपनी के एक अधिकारी अरुण मुखर्जी को दोषी करार देते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2013 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोजवैली घोटाले की जांच शुरू की थी। ईडी ने रोजवैली ग्रुप के प्रमुख गौतम कुंडु को गिरफ्तार किया था। कुंडु के लैपटॉप और मोबाइल को भी जब्त किया गया था। 2014 के मई महीने में सीबीआइ ने घोटाले की जांच का जिम्मा अपने हाथों में लिया था। अरुण मुखर्जी पर बेहतर रिटर्न देने का झांसा देकर बहुत से लोगों को ठगने का आरोप लगा था, जो अदालत में साबित हो गया है। मामले की जांच को लेकर ईडी के कई अधिकारी भी शक के दायरे में हैं। उनसे भी सीबीआइ की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं, इस चिटफंड घोटाले मामले में रोजवैली समूह के मालिक गौतम कुंडू सहित कई आरोपित पहले से जेल में बंद हैं। इस घोटाले में तृणमूल के कई कद्दावर नेताओं के भी नाम है जिनमें से कुछ की तो गिरफ्तारी भी हुई थी और लंबे समय तक जेल में बंद थे। इसय सम जमानत पर बाहर हैं। 

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गौरतलब है कि फरवरी 2020 में रोजवैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स स्पो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (केआरएसपीएल) समेत तीन कंपनियों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इस कार्रवाई के बाद अब केकेआर ने अपनी सफाई दी है। केकेआर का कहना है कि रोजवैली के साथ जर्सी के अलावा और कोई डील नहीं थी। कंपनी ने 2012 और 2013 के आइपीएल सीजन के लिए केकेआर टीम की जर्सी के स्पॉन्सर्स (प्रायोजक) के अलावा रोजवैली ग्रुप के साथ किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन से साफ इन्कार किया है।

शाहरुख खान के स्वामित्व वाली आइपीएल फ्रेंचाइची केकेआर ने ईडी द्वारा सोमवार को 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच करने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है। जब्त संपत्ति में कोलकाता नाइट राइडर्स स्पो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 11.87 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि भी शामिल है। हालांकि केकेआर ने साथ ही उम्मीद जताई है कि ईडी द्वारा इस मामले को तेजी से हल किया जाएगा। केकेआर के सीइओ वेंकी मैसून ने बुधवार को बयान में कहा, 'रोजवैली होटल्स 2012 और 2013 में आइपीएल की जर्सी का प्रायोजक था। 11.87 करोड़ रुपये प्रायोजन फीस है। इसके अलावा केकेआर का रोजवैली समूह से कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ है।'

केआरएसपीएल के निदेशकों में शाह रुख खान की पत्नी गौरी खान, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला, उनके पति जय मेहता और केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर शामिल हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रोजवैली ग्रुप के बैंक खातों से केआरएसपीएल को भुगतान किया गया था। ईडी ने केआरएसपीएल के अलावा कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और मल्टीपल रिजा‌र्ट्स के बैंक खाते सीज किए गए हैं, जिनमें कुल जमाराशि 16.2 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी ने कुल 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इनमें ऐसी कई अन्य कंपनियां व व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर रोजवैली से रुपये लिए थे। ईडी ने धन शोधक निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है। रोजवैली ग्रुप ने केकेआर को दो साल के लिए प्रायोजित किया था।


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