सामूहिक दुष्कर्म में चार को 20-20 साल कैद
-बारासात कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1.60 लाख दंड, नहीं देने पर अतिरिक्त जेल -सॉल्टलेक में नेपाली मू
-बारासात कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1.60 लाख दंड, नहीं देने पर अतिरिक्त जेल
-सॉल्टलेक में नेपाली मूल की युवती से 2016 में 29 मई को हुई था सामूहिक दुष्कर्म
संवाद सहयोगी, बैरकपुर : 2016 में 29 मई को नेपाली मूल की युवती से सॉल्टलेक के सेक्टर-5 में सामूहिक दुष्कर्म में बारासात कोर्ट ने बुधवार को चार युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 1.60 लाख रुपये आर्थिक मुआवजा भी देने का दंड लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह सजा काटना होगा। सरकारी अधिवक्ता विभाष चट्टोपाध्याय ने बताया कि दोषियों के नाम नाम शुभेंदू नाग, सौरव दे, सुब्रत दत्त और अर्णव बेरा है। इन लोगों को यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 376 (दुष्कर्म) और 366 (अपहरण) के तहत सुनाई गई है। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बारासात कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
बुधवार को पुलिस कसूरवार शुभेंदु, सौरव, अर्णव, और सुब्रत को लेकर बारासात अदालत पहुंची। प्रतिवादी और सरकारी अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषियों को 20 साल जेल और 25 हजार रुपये अर्थ दंड लगया।
ये है मामला
साल 2016 के 29 मई को युवती
पार्क स्ट्रीट से कार में सवार होकर सॉल्टलेक के सेक्टर-5 पहुंची थी। वहां से वो अपने एक मित्र के साथ सिनेमा हॉल जाने वाली थी। युवती ने सड़क किनारे खड़े एक युवक से सिनेमा हॉल जाने का रास्ता पूछा था। युवक रास्ता बता ही रहा था कि एक टाटा सूमो से शुभेंदू, सौरव, सुब्रत और अर्णव पहुंच गए। चारों ने युवती को अगवा कर लिया। अपनी टाटा सूमो को पूरी रात दौड़ता रहा और उसी में दुष्कर्म बारी-बारी से चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कथित रूप से चारों युवती की हत्या भी कर देना चाहते थे। परंतु, युवती किसी तरह से भागने में सफल रही। इसके बाद वह थाने पहुंची और चारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और चारों को गिरफ्तार कर टाटा सूमो गाड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस को सूमो में युवती और दोषी ठहराए गए युवकों में से एक का मोबाइल फोन मिला था जिससे पुलिस दुष्कर्मियों तक पहुंच गई। पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों से संतुष्ट हो कर न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया और बुधवार को सजा सुना दी।