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West Bengal: बाइक टैक्सी के लिए नया नियम ला रही है बंगाल सरकार

Bengal Government. बाइक टैक्सी के तौर पर पंजीकरण के लिए पहले एक बार 500 रुपये देना पड़ता था जिसे घटा कर अब 100 रुपये किया जाएगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 09 Feb 2020 12:47 PM (IST)Updated: Sun, 09 Feb 2020 12:47 PM (IST)
West Bengal: बाइक टैक्सी के लिए नया नियम ला रही है बंगाल सरकार
West Bengal: बाइक टैक्सी के लिए नया नियम ला रही है बंगाल सरकार

कोलकाता, जागरण संवाददाता। Bengal Government. निजी काम के लिए खरीदे गए बाइक का अब व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं चलेगा। इसके लिए बंगाल सरकार नया नियम ला रही है। व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए अब बाइक का अलग से पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि इसे लेकर सरकार पूर्व निर्धारित कर में भी कटौती करेगी। समझा जाता है कि इस कदम से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

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दरअसल, बीते डेढ़ साल के दौरान महानगर समेत उपनगरीय इलाके में नामी रेस्तरां से फूड डिलीवरी एप के जरिए घर-घर तक खाना पहुंचाने से लेकर ई-कामर्स वेबसाइटों से सामान डिलीवरी और यहां तक की सवारी लाने-लेजाने के लिए निजी बाइक का व्यवसायिक इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। वहीं, सरकार को इसके एवज में कर नहीं मिलता है। सरकारी संज्ञान में यह आया है कि जो बाइक उक्त सभी कामों में इस्तेमाल की जा रही है, वह सभी निजी कार्यों के लिए पंजीकृत हैं।

वहीं, राहत की बात यह है कि पंजीकरण के लिए पूर्व निर्धारित कर में कटौती की जाएगी। जानकारी के अनुसार, बाइक टैक्सी के तौर पर पंजीकरण के लिए पहले एक बार 500 रुपये देना पड़ता था जिसे घटा कर अब 100 रुपये किया जाएगा। यदि आप अपना बाइक पांच जिलों में कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, पहले जहां आपको परमिट के लिए 2500 रुपये देना होता था उसे अब घटा कर 1000 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह यदि पूरे राज्य का परमिट लेने के लिए पूर्व निर्धारित पंजीकरण फीस 10,000 रुपये से घटा कर अब केवल 2000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा सिगनेचर फीस को 8000 से घटा कर 780 रुपये किया जा रहा है। साथ ही, काउंटर सिगनेचर फीस को खत्म किया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि पंजीकरण फीस घटाने से जो लोग पहले कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के बावजूद बाइक का पंजीकरण नहीं करवाते थे, वे अब पंजीकरण कराने लगेंगे और इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 

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