Move to Jagran APP

अब रोजवैली मामले में पूर्व सीपी राजीव को किया तलब

-राजीव कुमार ने पेश होने में असमर्थता जताते हुए एक माह का समय मांगा -सीबीआइ ने गुरुवार क

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 05:46 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 05:46 PM (IST)
अब रोजवैली मामले में पूर्व सीपी राजीव को किया तलब
अब रोजवैली मामले में पूर्व सीपी राजीव को किया तलब

-राजीव कुमार ने पेश होने में असमर्थता जताते हुए एक माह का समय मांगा

loksabha election banner

-सीबीआइ ने गुरुवार को ही किया पेश होने के लिए दिया था नोटिस जागरण संवाददाता, कोलकाता : सारधा चिटफंड के बाद अब रोजवैली मामले में पूछताछ के लिए सीबीआइ ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को तलब किया। हालांकि पूर्व सीपी ने पेश होने में असमर्थता जताते हुए एक माह का समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह सीबीआइ के 2 अधिकारियों ने सीआइडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचकर रोजवैली मामले में पूछताछ के लिए आज ही पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पेश होने के लिए नोटिस थमाया। इसके कुछ घंटे बाद ही सीआइडी अधिकारियों ने सीजीओ काम्प्लेक्स में सीबीआइ कार्यालय पहुंचकर नोटिस का जवाब थमाया। पत्र में पूर्व सीपी ने हाजिर होने में असमर्थता जताते हुए एक माह का समय मांगा है। बता दें कि इससे पहले सीबीआइ ने सारधा मामले में पूर्व सीपी राजीव कुमार से शिलांग में मैराथन पूछताछ की थी। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पूर्व सीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी मगर गत 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की मियाद बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बारासात अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन किया था लेकिन त्रुटि के चलते आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआइ के नोटिस को खारिज करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन किया था। गत 2 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद बढ़ा दी थी।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.