पंचायत चुनावः कोलकाता हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पर स्थगन लगा दिया है और साथ ही राज्य चुनाव आयोग को नामांकन पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कोलकाता, जेएनएन। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत संबंधित मामलों की सुनवाई मंगलवार दोपहर को होगी। न्यायमूर्ति सुब्राता तालुकदार ने कहा कि वह उच्च अदालत के दो सदस्यीय खंड खंड के फैसले के बाद जाने के बाद सुनवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने इस संबंध में एक मामले पर सुनवाई के बाद 16 अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पर स्थगनादेश लगा दिया। पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन गत सोमवार था लेकिन विपक्षी दलों के अपने उमम्मीदवारों का नामांकन दाखिल नहीं करने देने का आरोप लगाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर नामांकन की अवधि अगले दिन मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बढ़ा दिया। आयोग के इस निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस ने नाराजगी जताई। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के 24 घंटे के अंदर ही आयोग ने फिर एक अधिसूचना जारी कर पुरानी अधिसूचना को रद कर दिया था।
चुनाव आयोग के इस कदम से नाराज भाजपा ने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि कि बंगाल के पंचायत चुनाव संबंधी फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ही करेगा। इसी आधार पर पिछले गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनावी प्रक्रिया पर 16 तक स्थगन लगाया। तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पर स्थगनादेश के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है।