अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा
जागरण संवाददाता कोलकाता महानगर में एक लड़की को अगवा कर जबरन शादी के बाद दुष्कर्म करन
जागरण संवाददाता, कोलकाता : महानगर में एक लड़की को अगवा कर जबरन शादी के बाद दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी युवक को 15 साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि अभिजीत पाइक (22) शहर के नारकेलडांगा इलाका स्थित एक घर से लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मंगलवार को सियालदह कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज जिमुत बहन विश्वास ने दुष्कर्म के लिए 10 साल की सजा और अपहरण के लिए पाच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों अपराधों के लिए दोषी पर 50,000 रुपये और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जज ने अपने आदेश में कहा कि यह सजा समवर्ती रूप से चलेगी। इसके साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि पिछले साल 10 दिसंबर को रात करीब 11.30 बजे लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से उसके उपर मुकदमा चल रहा था। जहां उसने दावा किया था कि इस मामले में वह दोषी नहीं है क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी।