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दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव पर 30 अप्रैल तक रोक

जागरण संवाददाता जलपाईगुड़ी आगामी 30 अप्रैल तक राज्य सरकार दार्जिलिंग नगरपालिका का चुनाव नहीं

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 04:54 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 04:54 PM (IST)
दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव पर 30 अप्रैल तक रोक
दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव पर 30 अप्रैल तक रोक

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी: आगामी 30 अप्रैल तक राज्य सरकार दार्जिलिंग नगरपालिका का चुनाव नहीं करा सकती है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में न्यायाधीश अमृता सिन्हा की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया। 30 अप्रैल तक दार्जिलिंग में इसी प्रकार नगरपालिका का संचालन होता रहेगा। राज्य सरकार के विरोधी वकील आनंद भंडारी ने कहा कि दार्जिलिंग नगरपालिका के पार्षदों ने पूरे मामले को लेकर चैलेंज किया था। इसके बाद कोर्ट ने उनलोगों को हलफनामा जमा देने के लिए कहा। फिलहाल दार्जिलिंग नगरपालिका का कार्यकाल ढ़ाई वर्ष का बचा हुआ है। इसलिये चुनाव न कराने के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया था। कोर्ट ने स्टेटस को आर्डर दिया है। आगामी 24 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। फलस्वरूप राज्य सरकार 30 अप्रैल से पहले दार्जिलिंग नगरपालिका का चुनाव नहीं करा सकती है।

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