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सर्किट बेंच ने 24 घंटे के भीतर धर्म पासवान का बार खोलने का दिया निर्देश

- महिला पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में बार किया था सील - बार मामले का केस सीआइडी को स

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 07:11 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 06:37 AM (IST)
सर्किट बेंच ने 24 घंटे के भीतर धर्म पासवान का बार खोलने का दिया निर्देश
सर्किट बेंच ने 24 घंटे के भीतर धर्म पासवान का बार खोलने का दिया निर्देश

- महिला पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में बार किया था सील

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- बार मामले का केस सीआइडी को सौंपने का निर्देश

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी: जलपाईगुड़ी के बार कांड मामले को सर्किट बेंच में उठाया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मौसमी चक्रवर्ती ने 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा सील किए गए बार को खोलने का निर्देश दिया है। इस दिन धर्म पासवान की पत्नी फुलमती के वकील सैकत चटर्जी ने कहा कि 24 घंटे में बार खोलने के निर्देश के अलावा इस मामले को महिला पुलिस से सीआइडी को सौंपने का निर्देश दिया है। आगामी चार दिन के भीतर केस सीआइडी को देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सीआइडी द्वारा प्रत्येक चार सप्ताह में कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। सैकत चटर्जी ने कहा कि जिस महिला की शिकायत के आधार पर बार में देह व्यापार चलाने का आरोप लगाया गया थी, उसने भी सर्किट बेंच में सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की शिकायत करने से इंकार कर दिया। वह बांग्ला लिखना व बोलना भी जानती है। उससे जबरन शिकायत कराया गया है। कोर्ट ने सालुजा मोते का बयान दर्ज किया है।

इस दिन जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के एपीपी अदिति शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि न्यायाधीश ने आगामी 24 घंटे के भीतर बार खोलने का निर्देश दिया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मोदी ने कहा कि उन्होंने अदालत की कॉपी नहीं देखी है। देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गत 16 जुलाई को जलपाईगुड़ी महिला थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर धर्म पासवान का बार सील कर दिया था। अवैध तरीके से देह व्यापार चलाने के आरोप में यहां से 28 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें पांच को रिमांड पर भी लिया गया था।


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