पति-सास को दस वर्ष जेल की सजा
बेनाचिति : दुर्गापुर थाना के भिरंगी चासीपाड़ा इलाके में सात वर्ष पहले विवाहिता सीमा महतो को अ
बेनाचिति : दुर्गापुर थाना के भिरंगी चासीपाड़ा इलाके में सात वर्ष पहले विवाहिता सीमा महतो को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति संजीत कुमार महतो एवं सास निर्मला देवी महतो को दुर्गापुर कोर्ट ने दस वर्ष के जेल की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा काटनी होगी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था।
सीमा का मायके दुर्गापुर शहर के न्यूटाउनशिप थाना के एमएएमसी इलाके में था। जबकि शादी वर्ष 2007 को को भिरंगी चासीपाड़ा निवासी संजीत के साथ हुई थी। संजीत अपने परिवार के साथ वहां रहता था। एक मार्च वर्ष 2010 को सीमा की मौत हो गई थी। सीमा के भाई पवन प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जिसमें पति-सास समेत चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार को न्यायाधीश आलोक कुमार चौधरी ने पूरी गवाही के बाद दोनों को घटना में दोषी करार दिया था एवं सजा की घोषणा बुधवार को की। सरकारी वकील उत्पल चटर्जी ने कहा कि न्यायाधीश ने सही सजा सुनाई है। इससे परिवार वालों को न्याय मिला है।