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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 24, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Cattle Smuggling: सहगल हुसैन से जुड़े बंगाल के कई बड़े नेता व पुलिस अफसर सीबीआइ की रडार पर

By Sumita JaiswalEdited By:
Published: Fri, 24 Jun 2022 07:12 PM (GMT+05:30)Updated: Sat, 25 Jun 2022 09:54 AM (GMT+05:30)

सीबीआइ ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन के बारे में कई अहम बातों का खुलासा कोर्ट में ...और पढ़ें

सहगल हुसैन को कोर्ट में पेशी को ले जाते हुए। जागरण फोटो।
सहगल हुसैन को कोर्ट में पेशी को ले जाते हुए। जागरण फोटो।

आसनसोल, अजय झा। Cattle Smuggling Case: बंगाल की राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले वीरभूम के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल (Anubrat Mandol) के बाडीगार्ड सहगल हुसैन (Sahgal Hussain) की परेशानी अभी तनिक भी कम होती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को सीबीआइ की अदालत (CBI Court, Aasansol) में सहगल की पेशी के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद सहगल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। साथ ही सीबीआइ की अपील के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सहगल से जेल में भी पूछताछ कर सकती है, इसके लिए जेल प्रशासन को पहले सूचित करना होगा। शुक्रवार (24 जून) को कई अहम बातों का खुलासा कोर्ट के सामने सीबीआइ ने किया है। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग व राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। एक दूसरे से कानाफूसी भी खूब हो रही है कि अबकी किसकी बारी है। एक बात तो सीबीआइ के खुलासे के बाद तय है कि सीबीआइ जल्द ही बंगाल के कुछ और नेताओं व पुलिस अफसरों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। कोर्ट में कहा गया है कि सहगल के मोबाइल डिटेल में कई रसूख नेता और ऊंचे ओहदे वाले पुलिस अफसरों के काॅल हैं। इनसे सहगल वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक लगातार संपर्क में रहा। हालांकि यह नेता और पुलिस अफसर कौन हैं इनका नाम उजागर नहीं किया गया है।

अभी पूछताछ बाकी है

सीबीआई ने कोर्ट में जमानत नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि सहगल हुसैन से अभी काफी पूछताछ बाकी है। क्याेंकि वह मवेशी तस्करी के मामले में इनामुल हक (Inamul Haq) सहित बंगाल के कई बड़े नेताओं व पुलिस अफसरों से संपर्क में रहे हैं। क्यों संपर्क में रहे हैं इसकी पूछताछ अभी बाकी है। सीबीआई ने कोर्ट में यहां तक कि उसके सीडीआर को सबूत के तौर पर पेश किया है। इसे देखने के बाद कोर्ट ने सैगल की जमानत खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया।

कड़ी सुरक्षा में सैगल को लाया गया आसनसोल

शुक्रवार को सहगल की पेशी सीबीआइ की अदालत में होनी थी। इस दौरान उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता के निजाम पैलेस से सीधे आसनसोल लाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी भारी सुरक्षा बल काे तैनात किया गया था। हर आने-जाने वालों पर पुलिस नजर रख रही थी। कोर्ट में जमानत नामंजूर होने के बाद सीधे उसे जेल भेज दिया। वह पिछले 14 दिनों से सीबीआइ की रिमांड पर था। सीबीआइ जज राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत पर फैसला सुनाया।

मेल से निकला है अरबों की संपत्ति की खरीदारी का जिन्‍न

सीबीआई ने सहगल के काल डिटेल के साथ उसके ईमेल का विवरण भी कोर्ट में पेश किया है। सीबीआइ ने दावा किया है कि यह मेल इनामुल हक, कई बडे नेताओं के बीच आदान-प्रदान किए गए हैं। इसमें आरोपी के कब्जे से चल अचल संपत्ति का 50 दलील भी मिला है। इस दलील में करीब 200 बीघा जमीन की खरीद बिक्री का विवरण उपलब्ध है।