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West Bengal: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या में दो को सजा-ए-मौत

हुगली की जिला अदालत ने साल 2014 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या मामले में सोमवार को दो लोगों को सजा-ए-मौत सुनाई।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 09:44 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 09:44 AM (IST)
West Bengal: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या में दो को सजा-ए-मौत
West Bengal: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या में दो को सजा-ए-मौत

संवाद सूत्र, हुगली : हुगली की जिला अदालत ने साल 2014 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या मामले में सोमवार को दो लोगों को सजा-ए-मौत सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानस रंजन सान्याल ने गौरव मंडल और कौशिक मलिक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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इस मामले में एक अन्य आरोपित जो नाबालिग है, उसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकारी वकील ने बताया कि यह घटना 12 दिसंबर 2014 की है, जिले के बालागढ़ थाना अंतर्गत जिरात गांव में कक्षा छह की छात्रा जब शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी, तो उसको कौशिक मालिक , गौरव मंडल और एक नाबालिग किशोर उसे जबरन जंगल में ले जा रहा था तो वह चिल्लाने लगी थी। तीनों ने उसके साथ दुक‌र्ष्म किया उसका गला दवा कर हत्या करने के बाद उसके शव को गंगा के किनारे झाड़ी में फेंक दिया था।

अगले दिन लड़की का शव मिला और तीनों आरोपितों को तीन दिनों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, लंबी सुनवाई के बाद करीब पांच साल बाद इस मामले में जिला अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार पर दोनों बालिग आरोपितों को 22 जनवरी को दोषी करार दिया था और सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों के अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ वे लोग हाईकोर्ट जाएंगे।


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