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सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार व यूपीएससी से मांगा जवाब

संसू.गंगटोक: सिक्किम के पुलिस महानिदेशक ए.सुधाकर राव के विरुद्ध दायर मामले को संज्ञान में लेते हुए स

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2022 11:06 PM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2022 11:06 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार व यूपीएससी से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार व यूपीएससी से मांगा जवाब

संसू.गंगटोक: सिक्किम के पुलिस महानिदेशक ए.सुधाकर राव के विरुद्ध दायर मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार सिक्किम सरकार व यूपीएससी से पुलिस महानिदेशक के संबंध में जवाब तलब किया है।

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सर्वोच्च न्यायालय में सिक्किम के पुलिस  महानिदेशक ए. सुधाकर राव के विरुद्ध भ्रष्टाचार में आरोपित होने का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति रद करने के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई थी। उक्त याचिका पर ही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार व यूपीएससी से जवाब मांगा है।

विदित हो कि सिक्किम पुलिस के महानिदेशक की नियुक्ति को चुनौती देते हुए गगन राई ने अधिवक्ता सतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्टमें जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें ए. सुधाकर राव (आईपीएस) को पुलिसमहानिदेशक पद पर नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की माग की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति जेकेमाहेश्वरी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सिक्किम सरकार और संघ लोक सेवाआयोग (यूपीएससी) से जवाब मागा है। याचिका कर्ता का तर्क है कि ए सुधाकर रावको सीबीआई ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी से रिश्वत मागते हुए पकड़ा था। रिश्वत की शिकायत उनके दो कनिष्ठ अधिकारियों ने दी थी। उन्हें विभागीय जाच में दोषी पाया गया था। इसके साथ ही याचिका कर्ता ने अन्य कई आरोप लगाए हैं। उक्त मामले में सिक्किम सरकार और पुलिस विभाग ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

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सर्वोच्च न्यायालय में सिक्किम के पुलिस  महानिदेशक ए. सुधाकर राव के विरुद्ध भ्रष्टाचार में आरोपित होने का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति रद करने के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई थी। उक्त याचिका पर ही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार व यूपीएससी से जवाब मांगा है।

विदित हो कि सिक्किम पुलिस के महानिदेशक की नियुक्ति को चुनौती देते हुए गगन राई ने अधिवक्ता सतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्टमें जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें ए. सुधाकर राव (आईपीएस) को पुलिसमहानिदेशक पद पर नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की माग की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति जेकेमाहेश्वरी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सिक्किम सरकार और संघ लोक सेवाआयोग (यूपीएससी) से जवाब मागा है। याचिका कर्ता का तर्क है कि ए सुधाकर रावको सीबीआई ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी से रिश्वत मागते हुए पकड़ा था। रिश्वत की शिकायत उनके दो कनिष्ठ अधिकारियों ने दी थी। उन्हें विभागीय जाच में दोषी पाया गया था। इसके साथ ही याचिका कर्ता ने अन्य कई आरोप लगाए हैं। उक्त मामले में सिक्किम सरकार और पुलिस विभाग ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।


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