राज्य को मिले विशेष अधिकार में सीएए का कही प्रावधान नहीं : नवीन किरण
जागरण संवाददाता गंगटोक नागरिक प्रमाण पत्र के लिए राज्य को प्राप्त विशेष संवैधानिक धारा 371
जागरण संवाददाता, गंगटोक : नागरिक प्रमाण पत्र के लिए राज्य को प्राप्त विशेष संवैधानिक धारा 371 (एफ) में कहीं प्रावधान नहीं है। यह तर्क सिक्किम सबजेक्ट कमेटी के संयोजक नवीन किरण प्रधान ने एक पत्रकार सम्मेलन में दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाण पत्र विषय केंद्र का मामला है। इस संबंध में राज्य सरकार कोई भी निर्णय नहीं कर सकती है। इसी वजह से नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य में लागू हो चुका है। अब, इससे राज्य में अनुप्रवेश बढ़ने की संभावना तेज हो गया है। जिसके कारण राज्य में व्यापक जनसंख्या में परिवर्तन होगा। यहा के असली एवं मूल निवासी अल्पसंख्यक होगें। इस वजह से हमलोग इस विधेयक का विरोध कर रहा है। हम इस विरोध को आदोलन के रूप में आगे ले जाऐंगे। उन्होंने कहा कि सत्तासीन दल सिक्किम क्रातिकारी मोर्चा ने उक्त एक्ट के विरूद्ध लोकसभा में वोट करने के बावजूद दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार को भी खुल कर विरोध के लिए सामने आने तथा विधानसभा में इस संबंध में बहस करने तथा केंद्र सरकार को विरोध के लिए विशेष संदेश तक भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। उक्त संयुक्त प्रेस वार्ता में आई एम 371 (एफ) के मुख्य संयोजक पासाग शेर्पा ने राज्य के पास नागरिक पहचान पत्र सर्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के वजूद को पूरी तरह खतरे के कगार में होने का तर्क दिया है। यह प्रमाण पत्र खतरे में होने से यहा के असली नागरिकों अल्पसंख्यक होगा। फोटो कैपशन
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