पुलिस ने बरामद किशोरी को भेजा होम,आरोपी धराया
-महिला ने स्वेच्छा से बार में काम करने की बात मानी -शिकायतकर्ता पति के साथ जाने से किया इंक
-महिला ने स्वेच्छा से बार में काम करने की बात मानी
-शिकायतकर्ता पति के साथ जाने से किया इंकार जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : पब और बार की आड़ में देश के विभिन्न इलाकों से नाबालिग लड़कियों, युवतियों व महिलाओं को देह व्यापार और शराब परोसने का काम कराने के मामले में भक्ति नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम पंकज कुमार बताया गया। आरोपित को शुक्रवार जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। हांलाकि अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
यहां बताते चलें कि देश के विभिन्न इलाकों से नाबालिग, युवती और महिलाओं को लाकर सिलीगुड़ी के पब और बार में शराब परोसने, ग्राहकों का मनोरंजन करने व देह व्यापार में धकेले जाने का एक नया मामला उजागर हुआ। पड़ोसी राज्य बिहार की रहने वाली एक विवाहिता और उसकी नाबालिग बहन को लाकर सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित कबना बार में जबरन काम कराने की शिकायत भक्ति नगर थाने में दर्ज हुई थी। दर्ज शिकायत के आधार पर भक्ति नगर थाना पुलिस ने इस्कॉन रोड इलाके के एक घर से विवाहिता और उसकी नाबालिग बहन को बरामद किया। साथ ही नाबालिग लड़की से जबरन काम कराने के आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया।
इधर, भक्ति नगर थाना पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता की विवाहिता ने बयान दिया है कि वह स्वेच्छा से यह कार्य कर रही थी। वहीं नाबालिग लड़की को जलपाईगुड़ी के सरकारी होम में भेज दिया गया है। इस मामले को उजागर करने वाले राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र सरीन ने कहा कि कोई भी युवती या महिला स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकती है। लेकिन नाबालिग लड़की से बार में तो दूर कहीं भी कार्य कराना कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वे और उनका संगठन बार और पब की आड़ में मानव तस्करी और देह व्यापार कराने वाले पूरे नेक्सस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कार्य कर रहे हैं।
किन-किन धाराओं में मामला दर्ज
भक्ति नगर थाना पुलिस ने आरोपित पंकज कुमार को अपहरण के लिए भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 363, 365 और नाबालिग लड़की के अपहरण के लिए धारा 366 (ए) और 34 के तहत बुक कर शुक्रवार जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। यहां बता दें कि आईपीसी की धारा 365 किसी का अपहरण और धारा 366(ए) किसी नाबालिग लड़की का किसी अन्य के साथ जबरन संभोग कराने के उद्देश्य से अपहरण जैसे संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। यह दोनों धाराएं गैर जमानती हैं।