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ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने की मांग

-प्रशासन ने भी तल्ख किए तेवर -दुर्गा पूजा और मोहर्रम पर विशेष नजर जागरण संवाददाता सिलीगु

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 09:57 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 09:57 PM (IST)
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने की मांग
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने की मांग

-प्रशासन ने भी तल्ख किए तेवर

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-दुर्गा पूजा और मोहर्रम पर विशेष नजर जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी में वायु व ध्वनि प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्था नैफ ने चिंता प्रकट की है। नैफ के सचिव शंकर मजूमदार ने कहा कि शहर में जिस प्रकार लगातार कंक्रीट के इमारत बनते जा रहे है उससे यहां का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार जाम के कारण घंटों गाड़ियां फंसी रहती है। इससे धुआं निकलने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। खटारा ऑटो और अन्य गाड़ियों से भी प्रदूषण की समस्या हो रही है। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है।

दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उत्तर बंगाल में सभी जिला प्रशासन को वायु व ध्वनि प्रदूषण रोक लगाने के लिए कहा गया है। जो संस्थाएं या व्यक्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम का पालन न करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा है।

रात 10 के बाद ध्वनि विस्तारक बजाया तो जाएंगे जेल

पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्गापूजा व मोहर्रम कमेटी के साथ संपन्न बैठक में साफ बता दिया गया कि रात दस बजे के बाद माइक बजाने पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी। बैठक में कहा गया कि विभिन्न अवसरों पर रात्रि दस बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारण यंत्रो,डीजे, बैंड का प्रयोग हो रहा है। जिससे मानव स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में हार्न, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पटाखे, बैंड बाजे आदि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित हैं। इन नियमों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उपकरण तो जब्त किए ही जाएंगे साथ ही जेल भी भेजा जाएगा। यह आदेश सिलीगुड़ी के एसडीओ ने महकमा के सभी ब्लॉक और थानों को दिया है।


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