पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा
अदालत ने सजा सुनाने से पहले आरोपी से पूछा कि पत्नी की हत्या मामले में उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाए।
जलपाईगुड़ी, जागरण संवाददाता। एडिशनल डिस्ट्रक्ट एंड सेशन जज थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश राजीव साहा ने शुक्रवार को बानरहाट थाना के केस नंबर 315/14 में पत्नी लक्ष्मी इंदोयार की हत्या मामले में पति साहिपाल इंदयोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। जुर्माना नही देने की स्थिति पर सजा एक साल और बढ़ जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बानरहाट थाने में लक्ष्मी इंदोयार की हत्या को लेकर उसकी मां धल्लो करनिया ने लक्ष्म5 के पति साहिपाल इंदयोर के खिलाफ माला दायर कराया था। इसमें साहिपाल द्वारा पत्नी लक्ष्मी की हत्या धारदार हथियार से किए जाने की बात कही गई थी।
शिकायत के बाद बानरहाट थाना पुलिस ने साहिपाल को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन की थी। अदालत ने सजा सुनाने से पहले आरोपी साहिपाल से पूछा कि पत्नी की हत्या मामले में उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाए। साहिपाल ने दो बच्चे होने को लेकर सजा कम करने की अपील की थी। बावजूद अदालत ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील तपन बनर्जी ने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रक्ट एंड सेशन जज थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश राजीव साहा ने साहिपाल को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा और बढ़ाए जाने की बात कही थी। सरकारी वकील ने आगे कहा कि सात दिसंबर 2014 की शाम सात बजे बानरहाट थाना के गैरकाटा चाय बागान में घटना घटी थी।
साहिपाल दो बच्चों को लेकर ससुराल में रहता था। उसकी पत्नी गैरकाटा चाय बागान में श्रमिक का काम करती थी। वह भी अस्थायी रूप से बागान में श्रमिक का काम करता था। घटना के दिन साहिपाल घर में सोया था। उसके दोनों बच्चों के साथ सास व ससुर ठंड के दिनों में बाहर में आग सेंक रहे थे। इस बीच साहिपाल नींद से उठने के बाद पत्नी से पूछा कि वह इतना देर कहा थी। पत्नी ने काम से बाजार जाने की बात कही।