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Coronavirus Alert: आइआइटी खड़गपुर ने डब्ल्यूएचओ के नियामानुसार तैयार किया सैनिटाइजर

आइआइटी खड़गपुर के शोधकताओं ने कोविड-19 के खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अल्कोहल आधारित दो अलग तरह के सैनिटाइजर तैयार किए हैं।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 01:33 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 01:33 PM (IST)
Coronavirus Alert: आइआइटी खड़गपुर ने डब्ल्यूएचओ के नियामानुसार तैयार किया सैनिटाइजर
Coronavirus Alert: आइआइटी खड़गपुर ने डब्ल्यूएचओ के नियामानुसार तैयार किया सैनिटाइजर

कोलकाता,राज्य ब्यूरो। बंगाल के आइआइटी खड़गपुर के शोधकताओं ने कोविड-19 के खतरे के बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अल्कोहल आधारित दो अलग तरह के सैनिटाइजर तैयार किए हैं।

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संस्थान की ओर से जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। आइआइटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक दल ने जो एक सैनिटाइजर बनाया है उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, ग्लायसेरॉल और पानी है। दूसरे तरह के सैनिटाइजर के घटक हैं 70 फीसद इथेनॉल और 30 फीसद ऐलोवेरा जैल। ये सैनिटाइजर संस्थान के कर्मियों को दिए गए हैं। शोधकर्ता अतुल कुमार ओझा का कहना है कि यह सैनिटाइजर गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। 

सिक्किम में भी लॉक डाउन

गंगटोक: कोरोना के खिलाफ जंग में सिक्किम ने और कड़ा स्टेप लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 मार्च से 31 मार्च तक सिक्किम में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आशय की परिपत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि, सिक्किम केंद्र द्वारा जारी लॉक डाउन सूची से बाहर है। बावजूद राज्यवासियों की मांग को देखकर राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया है। लॉक डाउन 25 मार्च सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगी।

लॉक डाउन के दौरान होटलों, रेस्टुरेंट, व्यवसायिक व वाणिच्यिक संस्थानों, निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, वार्कसॉप, हार्डवेयर गोदाम व दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि, आवश्यक सामाग्री सब्जी, राशन, दवाई, मांस, मछली, दुध आदि की दुकानें लॉक डाउन से बाहर रहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलिंडर गैस सेवाएं और आयल कंपनियां भी खुली रहेंगी। निजी व सार्वजनिक वहानों की आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी।

आपतकालीन स्थिति में महकमा अधिकारी की अनुमति से निजी व टैक्सी को चलाया जा सकेगा। प्रेस व मीडिया के वहानों को भी आवाजाही में छूट दी गई है। इसी तरह प्राइवेट क्लिनिक, दवाई निर्माता कंपनियों, दुग्ध सेवा व पनबिजली उत्पादन कंपनियों के वाहनों को भी आने-जाने की छूट दी गई है। सब्जियां व राशन लाने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है।

लॉक डाउन के दौरान बाइक, स्कूटर, टैक्सी व निजी वाहनों के आवाजाही पर पूरी तरह रोक है। राज्य भर में 144 धारा लागू कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। निजी संस्थानों व निर्माणाधीन परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को भी अपने कार्यक्षेत्र से अन्यत्र नहीं जाने का हिदायत दी गई है।


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