West Bengal: बंगाल के पिनकॉन समूह पोंजी घोटाले मामले में आठ को उम्र कैद
Ponzi scam case बंगाल में पोंजी स्कीम मामले में पहले फैसले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 2017 में खेजुरी पुलिस स्टेशन में दायर पिनकॉन ग्रुप मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Ponzi scam case: हाल के वर्षों में बंगाल में पोंजी स्कीम के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक की एक अदालत ने 2017 में खेजुरी पुलिस स्टेशन में दायर पिनकॉन ग्रुप मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अदालत की ओर से शनिवार को जिन्हें सजा सुनाई गई है, उनमें कंपनी के मालिक मनोरंजन रॉय, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी पत्नी मौसुमी रॉय, जो निदेशकों में से एक हैं और वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं और पिनकॉन ग्रुप के छह अन्य निदेशक शामिल हैं। बंगाल के इस पोंजी घोटाले में कुल 20 आरोपित थे, जिनमें मुकदमे के दौरान दो आरोपितों की मौत हो गई है जबकि मामले के 10 अन्य आरोपितों को अदालत ने बरी कर दिया है।
कंपनी पर हजारों निवेशकों को धोखा देने और कई राज्यों में जनता से 800 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का आरोप है। इस मामले की जांच बंगाल सरकार के आर्थिक अपराध निदेशालय ने की थी। पिनकॉन समूह के खिलाफ अदालत के फैसले ने निवेशकों के पैसे वापस पाने की उम्मीदों को बढ़ा दिया।
निवेशकों को पैसे चुकाने के लिए समूह की संपत्ति जप्त कर नीलाम करने का आदेश
अदालत ने प्रत्येक आरोपित पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसने निवेशकों को पैसे चुकाने के लिए पिनकॉन समूह के स्वामित्व वाली संपत्ति को जब्त करने और नीलाम करने का आदेश दिया। रॉय तब अनुपस्थित थे, जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया क्योंकि वह कथित तौर पर अस्वस्थ थे। रॉय के वकीलों ने कहा कि वे आदेश को चुनौती देंगे और एक उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय बंगाल में सारधा ग्रुप और रोज वैली के हाई-प्रोफाइल पोंजी स्कीम मामलों की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।