भाजपा विधायक की मौत की सीबीआइ जांच की मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया खारिज
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देबेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीबीआइ जांच की मांग को ठुकरा दिया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देबेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीबीआइ जांच की मांग को ठुकरा दिया। एक सप्ताह पहले उत्तर दिनाजपुर जिले में जिनका शव घर से करीब एक किलोमीटर दूर फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दावा किया था कि रॉय ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के सदस्यों और भाजपा नेताओं का आरोप है कि उनकी हत्या कर शव को फंदे से लटाया गया है। पीड़ित की पत्नी चंद्रिमा रॉय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश ठुकरा दिया।
चंद्रिमा रॉय के अधिवक्ता ब्रजेश झा ने याचिका खारिज किए जाने पर कहा कि हम जल्द ही डिवीजन बेंच अपील दायर करेंगे। अदालत ने कहा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फॉरेंसिक विज्ञान प्रभाग के प्रमुख सहित एक मेडिकल बोर्ड 14 दिनों के भीतर रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरी राय देगा। राज्य सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक इस जांच की निगरानी करेंगे।
ममता प्रशासन ने पहले इस मामले की जांच सीआइडी को सौंप दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि रॉय की मौत फंदे से लटकने से हुई है। जबकि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट अभी भी लंबित है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रॉय ने अपने व्यापारिक भागीदारों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद खुदकुशी की है। क्योंकि, उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस मामले में सीआइडी ने विधायक की जेब में मिले सुसाइड नोट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।