वाहन टैक्स में जुर्माने पर 30 सितंबर तक छूट
-राज्य सरकार ने मानी पर्यटन कारोबारियों की मांग -पहले 30 जुलाई तक टैक्स भरने का था निर्देश
-राज्य सरकार ने मानी पर्यटन कारोबारियों की मांग
-पहले 30 जुलाई तक टैक्स भरने का था निर्देश जासं, सिलीगुड़ी : पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। वाहनों के टैक्स से संबंधित जुर्माना और पेनाल्टी पर 30 सितंबर तक छूट दी गई है। कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन और परिवहन व्यापारियों ने टैक्स जमा कराने में देरी की वजह से जुर्माना पर छूट देने की गुहार राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के मार्फत सरकार से लगायी थी। मंत्री गौतम देव ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यापारियों के हक में फैसला लिया है। वाहनों का टैक्स जमा कराने में देरी पर लगने वाले जुर्माने पर 23 जुलाई तक छूट दी गई थी। व्यापारियों की गुहार पर सरकार ने इसे अगले 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।