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Sabina Murder Case: पत्नी को 22 टुकड़ों में काटने वाले पति, सास व ननद को उम्रकैद की सजा

Sabina Murder Case. रायगंज जिला अदालत के फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने सबीना हत्याकांड में दोषियों पति सास व ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 01:15 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 01:15 PM (IST)
Sabina Murder Case: पत्नी को 22 टुकड़ों में काटने वाले पति, सास व ननद को उम्रकैद की सजा
Sabina Murder Case: पत्नी को 22 टुकड़ों में काटने वाले पति, सास व ननद को उम्रकैद की सजा

रायगंज, संवाद सूत्र। चौदह वर्ष पहले पत्नी की बेरहमी से निर्ममतापूर्वक हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के 22 टुकड़े कर 30 किमी के दायरे में फेंक देने के मामले की सुनवाई करते हुए रायगंज जिला अदालत के फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने गुरुवार को हत्या में दोषियों पति, सास व ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये बतौर जुर्माना चुकाने का हुक्म भी दिया गया। चौदह वर्ष बाद हत्यारों को सजा मिलने से मृतका के परिजनों ने राहत महसूस करते हुए आज हमें न्याय मिला। सजायाफ्ता पति ने खुद को बेकसूर बता कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।

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पुलिस सूत्र के अनुसार, साक्ष्य मिटाने के लिए मृतका के शरीर के 22 टुकड़े करके 30 किमी. के दायरे में फेंका गया था। इस हत्याकांड में हत्यारे पति का साथ दे रही थी सास मइयम बेगम और ननद नूर नेहा बेगम। कालियागंज थाना पुलिस शक के दायरे में पति महिदुर एवं अन्य आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड विधि की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत मामला दायर कर उनकी गिरफ्तारी की और तफ्तीश शुरू की। पुलिस के अनुसंधान रिपोर्ट, साक्ष्य, गवाहों के बयान और सरकारी एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलील और सफाई के आधार पर 14 वर्ष बाद उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट, द्वितीय के जज विनय कुमार प्रसाद ने तीनों आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतका के परिजनों ने हत्यारे को फांसी की सजा की उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन आजीवन कारावास की सजा से ही संतुष्ट दिखे।

उल्लेखनीय है कि लगभग 15 वर्ष पहले उत्तर दिनाजपुर जिला के कालियागंज की सबीना खातून और ईटाहार थाना क्षेत्र के केयुटोल निवासी, पेशे से कोरनेशन हाई स्कूल के इंग्लिश शिक्षक महिदूर से प्रेम विवाह हुआ था। इसके बाद दोनों रायगंज में किराए के मकान में रहने लगे थे। 23 सितंबर, 2005 को सबीना अचानक लापता हो गई। उसी दिन कालियागंज थाना में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो दिन बाद मृतका का कटा हुआ सिर (बाल मुंडा) कालियागंज के कालूपुकुर क्षेत्र के एक जलाशय में मिला। इसके बाद रायगंज एवं कालियागंज के विभिन्न इलाके में उसके शरीर का अलग-अलग हिस्सा बरामद हुआ था।

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