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छह महीने बाद जेल से छुटा कृष्णेंदु

छह माह बाद जेल से रिहा हुआ कृणेंदू थाने में देगी होगी रोजाना हाजिरी

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 07:09 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 06:40 AM (IST)
छह महीने बाद जेल से छुटा कृष्णेंदु
छह महीने बाद जेल से छुटा कृष्णेंदु

आसनसोल : कैटरर राना बनर्जी हत्याकांड, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी आदि मामले में डेढ़ साल फरारी और साढ़े छह माह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहे दबंग कृष्णेन्दु मुखर्जी हाईकोर्ट के निर्देश पर आसनसोल जेल से रिहा हुआ। इसी के साथ ही पुलिस और कृष्णेंदु के बीच डेढ़ साल से चल रहा चूहा-बिल्ली का खेल खत्म हुआ। कैटरर राणा बनर्जी हत्याकांड में उसे कोलकाता उच्च न्यायालय से 14 अगस्त को सशर्त जमानत मिल गयी थी। लेकिन निर्देश की प्रति मंगलवार को आसनसोल पहुंच। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी। बेल बांड भरने के बाद कृष्णेंदु को जेल से रिहा कर दिया गया। हीरापुर थाना पुलिस द्वारा कृष्णेन्दु की निशानदेही पर न्यूटाउन इलाके से हथियारों की बरामदगी को लेकर हीरापुर थाना में केस दर्ज हुआ था। बीते शुक्रवार को इसमें अदालत से उसे जमानत मिल गई। इससे पूर्व सात मामलों में मिली जमानत का बेलबांड भी शुक्रवार को जमा कर दिया गया।

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रिहाई के बावजूद भी रहना होगा जिले से बाहर

आसनसोल: कांड संख्या 346/2017 में जेल में रहने के दौरान ही जमानत के लिए कृष्णेंदु ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। सूत्रों के अनुसार 14 अगस्त को इस कांड में कोलकाता उच्च न्यायालय से उसे जमानत मिली। जिसके बाद वह जेल से रिहा हो गया। लेकिन जेल से रिहा होने के बावजूद वह जिले में नहीं रह पायेगा। हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के अनुसार स्थानीय अदालत द्वारा निर्धारित तारीखों पर ही जिले में आ पायेगा। वह जिले से बाहर जिस थाना क्षेत्र में भी रहेगा, कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी तथा उस स्थानीय थाने में सप्ताह में एक दिन हाजिरी देनी होगी। इसके साथ ही पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा करना होगा।


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