अमेजन व फ्लिपकार्ट के खिलाफ अंतिम सुनवाई 18 जनवरी को
आसनसोल उच्चतम न्यायालय की ओर से 26 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्व
आसनसोल : उच्चतम न्यायालय की ओर से 26 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के कार्यकलापों की जांच पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया की इस मामले की अंतिम सुनवाई 18 जनवरी को होगी। उक्त जानकारी देते हुए कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बंगाल अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान फ्लिपकार्ट के वकील ने कहा कि इस मामले के अंतिम निस्तारण के लिए कैट की ओर से प्रस्तुत किए जानेवाले तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। जिस पर कैट के वकीलों ने कड़ी आपत्ति जतायी। कोर्ट ने कहा कि कैट इस सप्ताह के अंत तक अमेजन द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सकता है।
विदित हो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने फरवरी 2020 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में सीसीआइ द्वारा उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी। सीसीआइ ने जांच का आदेश दिल्ली व्यापार महासंघ (डीवीएम) और कैट द्वारा सीसीआइ में दाखिल की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया था। तत्कालीन एकल न्यायाधीश ने सीसीआइ के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद सीसीआइ ने उच्चतम न्यायालय में रोक हटाने को लेकर अक्टूबर 2020 में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर को सीसीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था की सीसीआइ पहले इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष स्टे को रद करने के लिए उक्त आवेदन दायर करें और कर्नाटक उच्च न्यायालय को सीसीआइ द्वारा दाखिल याचिका को छह सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीसीआइ ने जांच पर लगी रोक को हटाने की याचिका हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और उक्त आदेश जारी किया गया।